जीएसटी पंजीकरण के लाभ को विस्तार से समझाया


बुढ़ाना 16 जनवरी । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार प्रदेश भर में चलाए जा रहे वाणिज्य कर विभाग द्वारा पंजीकरण अभियान के तहत असिस्टेंट कमिश्नर अहमद यासिर ने टीम को साथ लेकर कस्बे में व्यापारियों से जनसंपर्क किया। उन्होंने जीएसटी पंजीकरण के लाभों को व्यापारियों को विस्तार से समझाया। 
               वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर अहमद यासिर, वाणिज्य कर अधिकारी जयप्रकाश, प्रधान सहायक अनिल कुमार व कनिष्ठ सहायक आशीष कुमार आदि के साथ कस्बे में सैकड़ों व्यापारियों से जनसंपर्क किया। टीम ने टैक्स लॉ सलूशन एडवोकेट आदिल के यहा स्टाल लगाकर कर गुड्स सर्विस टैक्स (जीएसटी) के बारे में व्यापारियों को विस्तार से समझाया। इसके तहत बाजारों में ऐसे कारोबारियों को सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने किन्हीं कारणों से अभी तक विभाग में जीएसटी के तहत पंजीकरण नहीं कराया है। उन्होंने जीएसटी पंजीकरण के लाभों को विस्तार से बताते हुए कहा कि राज्य में पंजीकृत व्यापारियों को दस लांख रुपए की व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा। बीमा योजना के लिए कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। देश के किसी भी राज्य से खरीदे गए माल पर आई.टी.सी. की निर्बाध सुविधा मिलेगी। डेढ़ करोड़ वार्षिक आय वाले छोटे कारोबारियों को समाधान योजना का लाभ मिलेगा। किसी भी व्यापारी को जीएसटी कर प्रणाली के कार्य हेतु किसी भी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है सभी कार्य घर बैठकर ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने व्यापारियों व व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों से मिलकर सहयोग की अपील की है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद यासिर ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।